Driving licence news : लर्निंग DL बनवाना हुआ और मुश्किल, Test के लिए इतने दिन पहले से करनी होगी तैयारी
New Driving Licence: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए महीने भर पहले से ही तैयारी करनी होगी. जो लोग अब नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते है
New Driving Licence: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए महीने भर पहले से ही तैयारी करनी होगी. जो लोग अब नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते है, उन्हें एक महीना पहले वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) देखना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग के पहलुओं को गहनता से समझना होगा, इसके बाद ही वह ड्राइविंग टेस्ट में बैठ सकेंगे.
नए ड्राइविंग लाइसेंस के जरूरी हैं ये Video Tutorials
Zee News की खबर के मुताबिक, नया DL बनवाने जा रहे लोगों को Video Tutorials में उन परिवारों के सदस्यों के इंटरव्यू भी दिखाए जाएंगे, जिन्हें असुरक्षित ड्राइविंग का शिकार होना पड़ा, ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग का महत्व समझ सकें.
मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए भी कोर्स
मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के लिए भी सख्ती बढ़ेगी. अगर ऐसे लोग किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें एक ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स (Driver Safety Certificate Course) करना होगा. इन ड्राइवर्स को रीफ्रेशर कोर्स 3 महीने में पूरा करना होगा. इसके लिए इन ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को उनके आधार से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके कि उन्होंने कोर्स पूरा किया है या नहीं.
TRENDING NOW
31 अक्टूबर से नया मैकेनिज्म
सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है कि उन टू-व्हीलर राइडर्स की फोटो शेयर की जाए और चालान भेजे जाएं, जिन्होंने टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय हेलमेट नहीं पहना है. इस मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए भी 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय की गई है. 2019 में टू-व्हीलर ड्राइवर्स और उनके साथ पिछली सीट पर बैठे 44,666 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, टू व्हीलर्स एक्सीडेंट में हुई कुल मौतों में से ऐसे मामलों की संख्या 80 परसेंट हैं.
बिना कोर्स पूरा किए नहीं बनेगा नया DL
नए ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल और मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंसधारकों के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स का डिटेल प्रोटोकॉल अगले कुछ हफ्तों में संशोधित MV एक्ट के तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में शामिल किया जाएगा. सूत्र के मुताबिक ये वीडियो राज्यों और सड़क सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं के पास होगा. ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, कोई भी व्यक्ति बिना इस ट्यूटोरियल को पूरा किए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा.
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
07:51 AM IST